मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण
मुंबई : साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरजी ने राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था (एन्आयए के) के विशेष न्यायालयमें दाखिल की गर्इ जमानत याचिका २८ जून को खारीज कर दी है । इस निर्णय से साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरजी को जमानत के लिए अब उच्च न्यायालय में अर्जी प्रविष्ट करनी पडेगी । वर्ष २००८ में हुए मालेगाव बमविस्फोट प्रकरण में साध्वी प्रज्ञासिंहजी के विरोध में प्रमाण नहीं होने का एनआयए ने आरोपपत्रद्वारा स्पष्ट किया था । इस आधार पर जमानत के लिए पात्र होने का दावा उनके जमानत अर्जी में किया गया था ।
बमविस्फोट के लिए जिस गाडी का उपयोग किया गया था, वो साध्वी के नाम से थी, किंतु साध्वीजी ने वह गाडी कर्इ वर्ष पूर्व फरार आरोपी रामचंद्र कालसंग्रा को बेची थी आैर बमविस्फोट के समय उसके पास थी । इस कारण साध्वी प्रज्ञा सिंहजी पर बमविस्फोट करने का आरोप नहीं लगा थे, एेसा दावा उनके अर्जी में किया गया था । मालेगांव के निवासी सैय्यद निसार अहमद, जिनके बेटे बिलाल की २००८ के मालेगांव धमाके में मौत हो गई थी, उन्होंने न्यायालय में एनआईए के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें प्रज्ञाजी को क्लीन चिट दी गई थी। ‘जमात-ए-उलेमा महाराष्ट्र’ इस संघटना के माध्यम से उसने एेसी मांग की थी ।
स्त्रोत : जी न्यूज