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हिमाचल उच्च न्यायालयने केंद्र सरकार से कहा, ६ महीने के अंदर गोहत्या रोकने के लिए कानून बनाएं !

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शिमला : हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि, गोहत्या रोकने के लिए छह माह के अंदर कानून बनाया जाए । शुक्रवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किए ।

हिमाचल में बैन है गोहत्या

इससे पहले अक्टूबर २०१४ में भी उच्च न्यायालय की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे । उसके अलावा उच्च न्यायालय ने सडकों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे ।

तीन महीने के अंदर बने राज्य कृषि आयोग

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार को भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए छह माह के अंदर कानून बनाने के आदेश जारी किए गए हैं ।  न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया है कि, वो तीन महीने के अंदर राज्य कृषि आयोगका गठन करे ।

स्त्रोत : आज तक

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