शुद्ध भाद्रपद शुद्ध २, कलियुग वर्ष ५११४
इस्लामाबाद – पाकिस्तानके कराची नगरमें समुद्र किनारेपर स्थित नेटिव जेटी ब्रिजमें श्री स्वामी नारायण का २०० वर्ष प्राचीन मंदिर न तोडनेका आदेश सिंध उच्च न्यायालयद्वारा कराची पोर्ट ट्रस्टको (केपीटी) दिया गया है । प्रमुख न्यायाधीश मुशीर आलमके खंडपीठने यह आदेश दिया है । न्यायालयने अधिकारियोंको इस मंदिरका अवलोकन कर ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया है । मंदिरके परिसरमें रहनेवाले श्री. कैलाश विश्रामने न्यायालयमें याचिका प्रविष्ट करते समय कहा था कि एक निजि प्रतिष्ठान इस स्थानपर कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) की सहायतासे मंदिर तोडकर भवन खडा करनेकी योजना बना रहा है । न्यायालयने इस याचिकापर सुनवाई करते समय यह मंदिर न तोडनेका आदेश दिया है ।
स्त्रोत – दैनिक सनातन प्रभात