लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हटा लिया है। तिवारी ने पिछले वर्ष दिसंबर में मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कमलेश तिवारी के विरुध्द राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया।
कमलेश तिवारी ने पिछले वर्ष २ दिसंबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। पुलिस ने उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमलेश तिवारी के बयान के विरुध्द देश भर में अलग-अलग जगहों पर मुसलमानों ने प्रदर्शन भी किया।
अंत: इस वर्ष फरवरी में यूपी सरकार ने तिवारी के विरुध्द रासुका लगा दिया। सरकार के इस निर्णय को तिवारी के परिजनों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उसी याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रासुका हटाने का आदेश दिया है।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स