मुंबई – केन्द्र सरकार ने सनातन संस्था को बुधवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि यह आतंकवादी संगठन नहीं है।
याचिकाकर्ता विजय रोकाडे की ओर से बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि, अब तक ऐसा कोई संतोषजनक तथ्य नहीं पाया गया, जिसके जरिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सनातन संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
याचिकाकर्ता ने संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि, संस्था के सदस्यों पर पनवेल और ठाणे में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद निरोधक दस्ता(एटीएस) द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं रिपोर्ट के आधार पर संस्था को प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा करते हुए वर्ष २०१२ में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, किंतु केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
न्यायमूर्ति एन.एच.पाटिल और न्यायमूर्ति पी.डी.नाइक के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव का सत्यापन किया गया किंतु प्रस्ताव के तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए तथा इसके लिए राज्य सरकार को विस्तृत तथ्य पेश करने के लिए कहा गया है।
स्त्रोत : वेब दुनिया