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ईरान : चर्च की पवित्र शराब पीने के आरोप में ईसाई नागरिकों को चौराहे पर पडेंगे कोडे

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नई देहली : ईरान में ३ ईसाई नागरिकों को शरिया न्यायालय ने ८० कोडों का दंड दिया है। इन सबपर आरोप है कि, इन्होंने चर्च की पवित्र शराब पी। इन नागरिकों को मई में हाउस चर्च से गिरफ्तार किया गया था, परंतु जमानत पर रिहाई के बाद इन्हें सार्वजनिक तौर पर कोडों का दंड का सामना करना होगा।

ये तीनों नागरिक पहले ही कई महीने कारागार में काट चुके हैं। इन तीनों युवकों ने धर्म-परिवर्तन किया है। ईरान में ईसाई नागरिकों के लिए शराब पीना गैरकानूनी नहीं है, परंतु शरिया कानून के तहत मुस्लिमों के शराब पीने पर पाबंदी है। साथ ही मुस्लिमोंद्वारा धर्म-परिवर्तन को भी गैरकानूनी माना गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने चर्च के पादरी के घर पर छापा मार, उन्हें और उनकी पत्नी को भी पकडा था, परंतु उन्हें कारागार नहीं भेजा गया।

सजा पानेवाले तीनों नागरिक इस निर्णय के विरुध्द अपील कर रहे हैं, परंतु उनके ऊपर इससे भी ज्यादा संगीन आरोप है। तीनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुध्द काम करने का आरोप है। पादरी पर भी यह आरोप लगाया गया है।

ईरान में चौराहों पर कोड़े मारने का दंड आम है। देश की कट्टर इस्लामिक विचारधारा के विरुध्द माने जानेवाले अपराधों के लिए यही दंड है। इनमें दूसरी महिला से संबंध रखना और शराब पीना जैसी चीजें शामिल हैं।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

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