लाहौर : पाकिस्तान में वीजा अवधि बीत जाने के बाद भी वहां रुके रहने वाले भारतीय नागरिक रेहानुर रहमान को स्थानीय अदालत ने साढ़े तीन माह कैद की सजा सुनाई है।
रहमान को पिछले सप्ताह लाहौर के छावनी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ देश में रुके रहने के लिए मामला दर्ज किया गया।
रहमान का वीजा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही खत्म हो गया था। उन्हें बुधवार को छावनी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
वैध वीजा के बगैर पाकिस्तान में रुके रहने के लिए मजिस्ट्रेट ने उन्हें साढ़े तीन माह कैद की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद उन्हें भारत भेज दिया जाएगा।
स्तोत्र : नई दुनिया