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बलपूर्वक किया जानेवाला धर्मपरिवर्तन प्रतिबंधित करने हेतु शासनद्वारा कानून बनाया जाएगा !

कार्तिक कृष्ण 10, कलियुग वर्ष 5114

हिंदुओ, सरकारद्वारा कानून बनाए जानेके उपरांत भी उसके क्रियान्वयन हेतु प्रयास करें !

मुंबई, ८ नोव्हेंबर – धर्मप्रसारके नामपर आदिवासी, अनपढ लोगोंको धर्मपरिवर्तन करने हेतु बाध्य करनेवालोंपर कानूनन प्रतिबंध लगानेके उद्देश्यसे महाराष्ट्र राज्यके गृह मंत्रालयद्वारा धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून प्रस्तावित किया गया है । इस कानूनके अनुसार किसी व्यक्तिका बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करनेका प्रयास करनेसे संबंधितोंके विरोधमें संज्ञेय अपराध प्रविष्ट किया जा सकेगा । ( इसका अर्थ यह है कि यदि पैसोंका लालच दिखाकर धर्मपरिवर्तन करवाया जाए, तो उसपर  कार्यवाही नहीं होगी । अर्थात इस कानूनसे बचनेका मार्ग दिखानेका ही कांग्रेस सरकारका यह प्रयास है ! – संपादक )
१. ईसाई मिशनरीद्वारा धर्मप्रसारके नामपर आदिवासीबहुल जनपदोंमें बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करवाया जाता है । उन्हें रोकनेके लिए धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून बनाया जाए, ऐसी मांग भाजपाके विधायक श्री. सुधीर मुनगंटीवारद्वारा निजि विधेयकके माध्यमसे विधानसभामें की गई थी । ( धर्मपरिवर्तनके विरोधमें कानून बनाने हेतु प्रयास करनेवाले श्री. सुधीर मुनगंटीवारका अभिनंदन ! ऐसा कानून बनना चाहिए, यह सत्ताधारी पक्षके जनप्रतिनिधियोंको क्यों नहीं लगता ? – संपादक )

२. उस समय गृहमंत्री रा.रा. पाटीलने कानून बनाने हेतु प्रयास करनेका आश्वासन दिया था । राज्यमंत्री सतेज पाटीलकी उपस्थितिमें मंगलवारको हुई बैठकमें गृह मंत्रालयद्वारा बलपूर्वक किए जानेवाले धर्मपरिवर्तनको प्रतिबंधित करनेके संदर्भ में प्रस्तावित कानूनका प्रारूप बनाया गया है ।

३. यह प्रारूप विधि एवं न्याय मंत्रालयमें मान्यता प्राप्ति हेतु भेजा गया है ।

४. इस विषयमें श्री. मुनगंटीवार बोले, ‘‘यद्यपि सरकारद्वारा कानून प्रस्तावित किया गया है, फिर भी उसपर अंतिम निर्णय होकर वह कब तक लागू होगा, इसकी प्रतीक्षा करनी पडेगी ।’’( मुनगंटीवारद्वारा कानूनका प्रारूप सिद्ध करवाने हेतु किए गए प्रयास प्रशंसा योग्य है । यह कानून सिद्ध होकर लागू होनेतक हिंदुओंको उनके समर्थनमें खडे रहना चाहिए !- संपादक )

ईसाई धर्मप्रसारकोंको प्रतिवर्ष विदेशसे आते हैं एक सहस्र कोटि (करोड) रुपए !

धर्मप्रसारके लिए ईसाई मिशनरियोंके माध्यमसे महाराष्ट्रमेंजो कार्य होता है उसके लिए प्रतिवर्ष विदेशसे एक सहस्र कोटि रुपये आते हैं । बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करवानेवालोंके विरोधमें संज्ञेय अपराध प्रविष्ट किया जाएगा

ओडीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड इत्यादि प्रदेशोंमें इस प्रकारका कानून बनायागया है । उसी आधारपर महाराष्ट्रमें भी यह कानून प्रस्तावित किया गया है ।बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करवानेवालोंपर संज्ञेय अपराध प्रविष्ट कर तीनसे पांच वर्षोंका कारावास तथा एक लाख रुपयोंतक दंड देनेका प्रावधान किया जाएगा। ( यह कानून सुचारु रूपसे लागू करनेके लिए प्रथम कांग्रेसी सत्ता हटाना आवश्यक है । – संपादक )

स्त्रोत – दैनिक सनातन प्रभात

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