जोधपुर – देश के कई राज्यों में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (डीएम) पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ ही नागरिकता के लिए आवश्यक आवेदन शुल्क को भी कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार की आेर से यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
जिन राज्यों के जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है वे राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देहली (पश्चिम और दक्षिण) हैं। इसके साथ ही नागरिकता प्राप्त करने के लिए दाखिल किए जाने वाले आवेदन शुल्क को भी घटा दिया गया है। पहले जहां इसके लिए १५ हजार रुपये देने होते थे वहीं अब इसकी कीमत १०० रुपये होगी। गरीब शरणार्थियों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।
इस नए निर्णय के तहत अब भारतीय नागरिकता के लिए योग्य पाकिस्तानी शरणार्थी राजस्थान के तीन जिलों, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के जिलाधिकारियों से नागरिकता हासिल कर सकेंगे। शरणार्थियों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन सीमांत लोक संगठन के चेयरमैन हिंदू सिंह सोधा ने कहा, ‘हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं कि गृह मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देने और ऐप्लिकेशन शुल्क कम करने संबंधी हमारी मांग को मान लिया है।’ सोधा ने आशा जताई कि इस कदम से शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया तेज होगी। उन्होंने कहा कि अब वे लोग राज्य सरकार की मदद से नई व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि राज्य के अलग जिलों में रह रहे शरणार्थियों को भी इससे फायदा हो सके।
बता दें कि हाल में ही कई केंद्र और राज्य मंत्रियों के अलावा नौकरशाहों की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने जोधपुर का दौरा किया था। यह फैसला इस दौरे के एक हफ्ते के भीतर लिया गया है।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स