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अदालत ने करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द की, आत्मसमर्पण करने का दिया आदेश

हैदराबाद : हैदराबाद में एक स्थानीय न्यायालय ने देहली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में शहर के एल बी नगर में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायालय ने कल आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे २२ मार्च को या उससे पहले यहां हयातनगर पुलिस थाना में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

एक २५ वर्षीय महिला ने इस वर्ष जनवरी में हयातनगर पुलिस थाना में यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि, मोरानी ने वर्ष २०१५ में मुंबई और हैदराबाद के एक फिल्म स्टूडियो में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। आरोप लगाने वाली महिला मोरानी के बेटी की दोस्त है।

पुलिस ने दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बताया कि, महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि, मोरानी ने उसके साथ विवाह करने का झूठा वादा भी किया था। शिकायत के आधार पर मोरानी के विरुध्द मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद, मोरानी को ३० जनवरी को एक स्थानीय न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, उसके बाद पुलिस ने मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

हयातनगर पुलिस थाना के निरीक्षक जे नरेंद्र गौड़ ने बताया, न्यायालय द्वारा मोरानी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद हमने जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और न्यायालय में सबूत पेश किए।

गौड़ ने कहा, न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे २२ मार्च को या इससे पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स


१९ जनवरी २०१७

बॉलिवुड प्रड्यूसर करीम मोरानी के विरुध्द बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

मुंबई/हैदराबाद : चेन्नई एक्सप्रेस और रा वन जैसी फिल्में प्रड्यूस कर चुके बॉलिवुड के प्रड्यूसर करीम मोरानी के विरुध्द हैदराबाद में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। देहली की रहने वाली २५ वर्ष की एक महिला ने यह केस दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि, पिछले २ वर्ष में कई बार मोरानी ने उसका बलात्कार किया और उसके धमकी दी कि, अगर वह पुलिस के पास गई तो वह उसकी न्यूड तस्वीरों को प्रसारित कर देंगे। हालांकि मोरानी के प्रवक्ता ने इन दावों को झूठा और बकवास करार दिया है।

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि, दिसंबर २०१४ में अपनी एक दोस्त के विवाह में उसकी मोरानी से भेंट हुई थी। विवाह के बाकी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह दो दिन तक वहीं रही। करीम मोरनी दुल्हन के चाचा लगते हैं और वह भी विवाह के कार्यक्रम में दोनों दिन आए थे।

विवाह के बाद मोरानी ने उसे फोन कर मुंबई में एक पार्टी में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। पीड़ित महिला के अनुसार, मोरानी ने उसे जबरन वाइन पिलाया जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। जब मोरानी उसे आसपास नहीं मिला तब उसने उसे उसके मोबाइल पर फोन किया। इस दौरान मोरानी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वह उसकी न्यूड तस्वीरों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच प्रसारित कर देगा।

महिला का आरोप है कि, इस घटना के बाद लगातार कई बार मोरानी ने ब्लैकमेल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जून २०१६ में उसने उसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फिल्म शूट के लिए बुलाया। वहां जिस होटल में वह रुकी थी वहां फिर से मोरानी ने उसका शोषण किया और इस तरह यह शारीरिक शोषण दिसंबर २०१६ तक जारी रहा।

पीड़ित का कहना है कि, इस शोषण से तंग आकर उसने कानूनी मदद लेने का निर्णय लिया। उसने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेश बगावत के पास ८ जनवरी को शिकायत की जिसके बाद हयातनगर पुलिस स्टेशन में १० जनवरी को मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच कर रहे डेप्युटी कमिश्नर तफसीर इकबाल ने कहा, ‘चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस है इसलिए हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं और हर संभव सबूत जुटाने के प्रयास में लगे हैं।’

इस केस में आईपीसी की विभिन्न धाराओं ३७६ (बलात्कार), ३४२ (गलत तरीके से कैद करना), ५०६ (आपराधिक धमकी), ४९३ (विवाहशुदा होने के बाद भी दूसरी महिला से संबंध रखना), ४१७ (धोखाधड़ी) और निर्भया ऐक्ट के ३५४सी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

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