इस्लामाबाद : पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने १४ फरवरी को वैलंटाइंस डे मनाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह निर्णय सुनाया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शौकत अजीज ने सूचना मंत्रालय, इस्लमाबाद उच्चायोग और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को आदेश के तुरंत प्रभाव से लागू करने को लेकर जवाब देने को कहा।
न्यायालय ने यह आदेश अब्दुल वाहिद नामक नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसने मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर वैलंटाइंस डे को बढ़ावा देना ‘इस्लाम के विरुद्ध’ करार देते हुए इस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी। उसने सार्वजनिक तौर पर भी वैलंटाइंस डे मनाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायालय ने सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वैलंटाइंस डे को बढ़ावा देना को तुरंत रोकने की चेतावनी भी दी। उन्होंने पेमरा को मीडिया को जाँच करने और ऐसे किसी भी प्रमोशन को प्रतिबन्ध करने का निर्देश दिया।
पिछले वर्ष राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी वैलंटाइन्स डे को मुस्लिम परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए देश के लोगों से इसको न मनाने की अपील की थी।
स्रोत : नवभारत टाइम्स