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पाकिस्तान ने सईद को आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में शामिल किया

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले का षडयंत्रकारी और जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।

डॉन न्यूज के अनुसार, पंजाब सरकार ने सईद और उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को आतंकवाद निरोधक कानून एटीए की चौथी अनुसूची में डाल दिया है। इस सूची में तीन अन्य लोगों अब्दुल्ला ओबद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद के नाम भी शामिल किए गए हैं।

सईद सहित चार अन्य को उसकी पार्टी और राजनीतिक सहयोगियों के गुस्से और हंगामे के बीच ३० जनवरी को नजरबंद किया गया था। सईद को २००८ में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी नजरबंद किया गया था परंतु २००९ में न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया था।

खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय ने इन पांच लोगों की पहचान जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के सक्रिय सदस्य के रूप में की है।मंत्रालय ने आतंकवाद निरोधक विभाग को इन लोगों के विरुध्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बता दे कि, चौथी अनुसूची में नाम शामिल होना ही यह बताता है कि, उस व्यक्ति का किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध है। इस सूची में शामिल लोगों को यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस चौथी सूची के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को तीन वर्ष की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

स्त्रोत : भाषा प्रेस

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