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हिमाचल प्रदेश : नवरात्रि में ज्वालामुखी शक्तिपीठ पर नारियल ले जानेपर तथा ढोल-नगाडों पर होगा प्रतिबन्ध

मंदिर सरकारीकरण के दुष्परिणाम !

सुरक्षा के नाम पर आज नारियल ले जानेपर प्रतिबन्ध लगानेवाला प्रशासन कल श्रद्धालुआें को मन्दिर में प्रवेश बन्दी करने पर भी आगे-पिछे नहीं देखेगा, यह ध्यान में ले – सम्पादक, हिन्दूजागृति

ज्वालामुखी शक्तिपीठ, कांग्रा, हिमाचल प्रदेश

ज्वालामुखी : ज्वालामुखी शक्तिपीठ में २८ मार्च से ५ अप्रैल तक होनेवाले चैत्र नवरात्रि के लिए किए जानेवाले प्रबंधों को लेकर मंदिर प्रशासन की बैठक वीरवार को मंदिर हॉल में हुई, जिसकी अध्यक्षता मंदिर सह आयुक्त एवं एस.डी.एम. ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर अधिकारी डॉ. अशोक पठानिया ने बताया कि बैठक में नवरात्रि के दौरान मंदिर व शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के दृष्टी से नवरात्रि के दौरान मंदिर प्रशासन अस्थायी तौर पर ९० अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिसमें से ७० कर्मचारी मंदिर व २० कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था को संभालेंगे।

२४ सी.सी.टी.वी. कैमरों के जरिए रखी जाएगी लोगों पर नजर

उन्होंने बताया कि मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर नवरात्रि के दौरान मंदिर मार्ग व मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के लिए ५० अतिरिक्त होमगार्ड जवान मंदिर प्रशासनद्वारा नियुक्त किए जाएंगे और मंदिर प्रांगण व मंदिर के भीतर २४ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जाएगी, जबकि शहर व मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेंगे।

बैठक में निर्णय हुआ कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में नारियल ले जाने व मंदिर मार्ग पर ढोल-नगाड़े बजाने पर पाबंदी रहेगी और ऐसा सुरक्षा के नजरिए से किया गया है।

शहर में धारा १४४ लागू रहेगी

मंदिर सह आयुक्त एवं एस.डी.एम. ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने बताया कि नवरात्रि के दौरान शहर में धारा १४४ लागू रहेगी और इस दौरान किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में एस.डी.एम. ज्वालामुखी संजीव शर्मा, डी.एस.पी. कुलदीप कुमार, मंदिर अधिकारी डॉ. अशोक पठानिया, दिव्यांशू भूषण दत्त, मंदिर न्यास सदस्य, तहसीलदार देवी राम, नगर परिषद अध्यक्ष भावना सूद व अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

स्त्रोत : पंजाब केसरी

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