नई देहली : उच्चतम न्यायालय ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के विरुध्द लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में केस खारिज कर दिया है, जिसमें उसने स्वयं को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाया था । उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की न्यायालय में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है ।
इससे पहले बेंगलुरु की निचली न्यायालय में उनके विरुध्द इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज करने से इनकार कर दिया था ।
गौरतलब है कि, अप्रेल २०१३ में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था । जिसके बाद धोनी के विरुध्द लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर न्यायालय ने जनवरी, २०१६ में गैरजमानती वारंट जारी किया था ।
स्त्रोत : आज तक